रायपुर raipur से आपको बता दें लॉकडाउन lock down को लेकर एक संक्षिप्त संशोधित आदेश अब से कुछ देर पहले जारी किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कलेक्शन ने की, पंजीयन दफ्तर के संचालन की अनुमति होगी पेट्रोल पंप दोपहर 3:00 बजे तक खुले रहेंगे सुबह 10:00 बजे तक कारोबार हो पाएगा इसके बाद कुछ नहीं और यह जो अनुमति मिली है वह सब्जी फल दूध की दुकानों को मिली है यह 10:00 बजे सुबह तक खुली रहेगी लॉकडाउन को ले करके चुके अब की बार हर जगह के लिए अलग-अलग आदेश है जिला कलेक्टर तय कर रहा है इसलिए कुछ लोग इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी है कि कहां है कब से है और क्या नियम इसमें कोई परिवर्तित हुए जानकारी देंगे स्पष्ट
lockdown in raipur chhattisgarh
देखिए स्पष्ट कर दिया है कलेक्टर ने एसपी और नगर निगम आयुक्त भी साथ में थे इस बार जो है ज्यादा कड़ाई से पालन होगा 21 जुलाई रात 12:00 बजे से जो है लॉकडाउन lockdown लागू होगा और आपको बता दें कि फल सब्जी और सरकारी राशन दुकानें इसके अलावा जो मांसाहार की दुकान है इनको जो है सुबह 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक के संचालन की अनुमति होगी जो अखबार के होकर है दूध के होकर है इन को सुबह 9:30 बजे तक की अनुमति होगी दवा दुकान पूरे समय खुले रहेंगे जो नगर निगम क्षेत्र के पेट्रोल पंप petrol pump है वह दोपहर 3:00 बजे तक खुले रहेंगे इसके अलावा होम डिलीवरी home delevery है कि वह जारी रहेगी इसमें होम डिलीवरी शाम 7:00 बजे तक ही कर पाएंगे शाम को 7:00 बजे के बाद होम डिलीवरी बंद हो जाएगी स्पष्ट आदेश है कि सुबह 10:00 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति सड़क sadak पर दिखता है तो उसको उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और अगर उचित कोई कारण नहीं हो तो तत्काल उसके ऊपर
प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई होती धारा 151 या अन्य जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको बता दें कि बार-बार यह इसलिए कहा जा रहा है कि यह लोग समझ जाए की 10:00 बजे के पहले जो दुकान सब्जी लेने गए चाहे फल लेने गये या मांसाहार लेने गये हो वो 10:00 बजे के पहले अपने घर लौट आए यह नहीं होना चाहिए कि 10:00 बजे आप सामान खरीद रहे हैं 9:45 बजे तक ग्राहक को दुकान में खड़ा करके आप सामान बेच रहे हैं ऐसे में ग्राहक और दुकानदार दोनों मुसीबत में पड़ सकते है दुकानद दुकान बंद करके घर जाते रहेगा और रास्ते में पुलिस रोकेगी तो उस समय भी जो है उस पर कार्रवाई होगी इसीलिए यह जो अनुमति है सुबह 6:00 बजे आप जल्दी दुकान खोल सकते हैं आमतौर पर 8:00 बजे 9:00 बजे जो दुकानें खुलती थी कोई भी दुकान हो 6:00 बजे खोल सकते हैं जो राशन की दुकान है फल है या सब्जी है उसे जल्दी खोले किराना दुकान को अनुमति नहीं होगी किसी प्रकार से कोई भी परचून की दुकान नहीं खुलेगी अन्य कोई व्यापार नहीं खुल सकेगा होम डिलीवरी चालू रहेगी जिले के बाहर जाने की या अंदर आने की
अनुमति है वह कलेक्टर से मेनुली लेना पड़ेगा देखिए अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम था लेकिन अब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है उसको फिजिकली एडीएम या जो संबंधित अधिकारी है उसके पास लिखित में देना पड़ेगा वह भी मेडिकल आपके पास एविड़ेंस होने चाहिए दस्तावेज होने चाहिए या कोई कारण है उसके प्रमाणीकरण के दस्तावेज होना चाहिए उसके बाद ही आपको अनुमति मिलेगी
किराने की दुकान को लेकर बहुत बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं किराने दुकान को अनुमति नहीं है? तो क्या सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक भी किराना दुकान नहीं खोल पाएंगे? क्या किराना दुकान से किसी को कोई सामान खरीदना तो उसको होम डिलीवर कराना पड़ेगा? किराना दुकान को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है
बिल्कुल किराना दुकान पूरी तरीके से बंद रहेगा जब हम राशन दुकान कहते हैं तो वह सरकारी राशन दुकान है पीडीएस की दुकान है जहां पर आपका जो कार्ड बने होते हैं आपको कार्ड से राशन मिलता है वह है राशन अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए अभी दूसरी बात जो अन्य समान परचुन के होते है इसमें एक बात बार-बार आ रही की ब्लैक मार्केटिंग होती है यह भी आपको बता दें कि किराना दुकान तो बंद ही रहे लेकिन यह सुबह 10:00 बजे तक की दुकान खोलेंगे फल सब्जी को लेकर जो बार-बार रेट बढ़ने को लेकर ओवर रेट की शिकायत आता है उसको लेकर कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन का नंबर है वह अपनी खबर के माध्यम से लोगों को बताएंगे उस नंबर पर शिकायत करें कि बार-बार शिकायते ओवर रेट की आती थी तो किराना दुकान को लेकर किसी प्रकार का कंफुजन ना पाले किराना दुकान पूरी तरीके से बंद रहेंगे सिर्फ जरूरी सेवाएं रहेंगी क्योकि सब्जियां खराब हो जाती है व्यापारी को नुकसान ना हो व्यक्ति को हरी सब्जियां मिले इसके लिए जो है सब्जी की दुकान को अनुमति दी गई है
मास-मटन ख़राब होता है मौसम के साथ साथ इसलिए उसको भी 10:00 बजे तक अनुमति दीगयी है बाकी जो किराना दुकान है ड्राई आइटम होते हैं उसको किसी प्रकार की अनुमति नहीं है
जी चलिए तो एक बड़ी बात है जो आपको बता रहे हैं की किराना दुकान और राशन दुकान में कोई कंफ्यूजन ना पाले रायपुर जिले को लेकर जो बड़ा निर्देश है कि यहां पर किराना दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी किराना दुकान जहां से आप-हम सब अपने घर का सामान मंगाते हैं खरीदने जाते हैं राशन दुकान से मतलब होता है जो सरकारी राशन की दुकान है जहां से अनाज दिया जाता है लेकिन राशन दुकानों को अनुमति है 10:00 बजे तक की लेकिन किराना दुकान को अनुमति नहीं है किराना दुकान नहीं खुलेंगे पूरी तरह से बंद रहेंगे मतलब अगले 7 से 8 दिनों के लिए किराना दुकान के नाम से निकलने की अनुमति किसी को नहीं रहेगी
स्पष्ट है किराना दुकान लॉकडाउन में नहीं खोली जा सकेंगी और केवल जो अति आवश्यक सेवाएं हैं फल है सब्जियां दूध है जो कि स्टोर करके नहीं रखे जा सकते उनको 10:00 बजे से पहले लेकर घर लौटना पड़ेगा नही तो गांड तोड़ दिया जाएगा
chhattisgarh raipur me lock down 22 july 2020 se 28 july 2020 tak

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